नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर शनिवार (27 अप्रैल) को ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली हुई है जिसके तहत उनको जमानत की मंजूरी मिल गई है।
शनिवार (27 अप्रैल) को दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसके बाद दिल्ली की आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह की जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मानतुल्लाह ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई बार अमानतुल्लाह को पेश होने के लिए नोटिश भेजा था लेकिन अमानतुल्लाह ईडी के कहने पर उनके सामने पेश नहीं हुए लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए। जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था।
6 समन
मालूम हो कि ED की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान को छह समन भेजे गए थे। समन मिलने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ED के सामने पेश नहीं हुए थे। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विधायक होने के आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी सकती।
15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी
हालंकि बाद में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि अमानतुल्लाह खान ईडी के एक समन पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए जबकि ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए कई बार समन किया था। कोर्ट ने कहा कि विधायक को अदालत में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अमानतुल्लाह खान आज रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें पेशी के बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
विधायक के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है ईडी
विधायक अमानतुल्ला खान से जुड़े मामले में ईडी छापेमारी भी कर चुकी है। ईडी का आरोप है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध भर्तियों के जरिए अपराध से भारी मात्रा में नकदी जमा की और राशि का इस्तेमाल अपने सहयोगियों के नाम अचल संपत्ति खरीदने में की। छापेमारी की कार्रवाई 2018-2022 तक अमानतुल्लाह खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उसमें की गई गैर कानूनी भर्तियों और वक्फ की संपत्तियों को निजी लाभ के लिए अनुचित तरीके से पट्टे पर देने से संबंधित मामले में की गई थी। ईडी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज तीन शिकायतें आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ उसकी कार्रवाई का आधार बनीं।
कौन हैं अमानतुल्लाह खान?
ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने BJP के ब्रह्म सिंह को 60 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। AAP में शामिल होने से पहले अमानतुल्लाह खान ने लोक जन शक्ति पार्टी की टिकट पर साल 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 में AAP ने ओखला से अमानतुल्ला खान को फिर से मैदान में उतारा था इस चुनाव में उनकी जीत हुई।