Key Points
- अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना।
- भाई मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना।
मऊ जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह की अदालत ने सुनाया।
यह मामला 3 मार्च 2022 का है जब मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने कथित रूप से कहा था कि सरकार बनने के बाद वह अधिकारियों से ‘हिसाब-किताब’ करेंगे। इस बयान को लेकर तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में अब्बास अंसारी के भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और फैसले के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।