Bihar SIR News: अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या संशोधन के लिए फॉर्म तो भर दिया है लेकिन जरूरी दस्तावेज अब तक जमा नहीं किए हैं तो अब सावधान हो जाइए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए तो आपका नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने जानकारी दी है कि जिन लोगों ने फॉर्म तो जमा किया लेकिन उसके साथ प्रमाण पत्र नहीं लगाए गए हैं वे अब अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के पास जाकर या विशेष कैंप में दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
क्या है नियम?
चुनाव आयोग के मुताबिक, हर मतदाता को कम से कम एक वैध दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। इसका मकसद मतदाता सूची को साफ, सही और अप-टू-डेट बनाना है। अब तक पटना जिले में 1,37,009 लोगों ने खुद से और 45,14,974 लोगों ने बीएलओ के जरिए फॉर्म जमा किए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने सिर्फ फॉर्म जमा किया है।
शहरी इलाकों—दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी—में ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों ने सही दस्तावेजों के साथ आवेदन किया है।
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किसे नहीं देना पड़ेगा कोई दस्तावेज?
अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था और आपने सत्यापन फॉर्म भर दिया है तो आपको किसी भी नए दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आपका नाम अंतिम सूची में खुद-ब-खुद जुड़ जाएगा।
कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं? (Any One Required)
- सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र
- पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट (मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी का)
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी का आईडी या पेंशन ऑर्डर
- 1 जुलाई 1987 से पहले किसी बैंक/डाकघर/LIC/सरकारी संस्था से जारी पहचान पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का विवरण
- परिवार रजिस्टर
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र