NEET UG 2024 के परिणाम और काउंसलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से NEET UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है और परिणाम को रद्द करने की मांग की है, जिसके कारण काउंसलिंग प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई थी।
इस वर्ष की NEET परीक्षा के बाद कई विद्यार्थियों ने शिकायत की कि परीक्षा में कई अनियमितताएं थीं। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए थे और कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का उपयोग किया गया। इन आरोपों के आधार पर विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई।
काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए NTA से स्पष्ट जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने के इंकार कर दिया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को झटका दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
पीठ ने एनटीए से कहा, “यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है।” याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है और कहा, “काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।”