नोएडा में नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अगर आपने अब तक अपने मकान या दुकान का टैक्स नहीं चुकाया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना किसी पेनल्टी और ब्याज के अपना बकाया टैक्स चुका सकते हैं। ये सुविधा सीमित समय के लिए है और इसका फायदा उठाने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है।
इस स्कीम का नाम ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ रखा गया है। इसके तहत मकान मालिकों को पुराने बकाया टैक्स की पूरी रकम जमा करनी होगी। लेकिन उन्हें लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। MCD का मानना है कि इस स्कीम से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और नगर निगम को भी रेवेन्यू मिलेगा।
MCD अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना 21 मई 2025 से लागू हो चुकी है। योजना के तहत वे सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा है या फिर जिन पर जुर्माना और ब्याज चढ़ चुका है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको अपने क्षेत्रीय जोन ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा। वहां पर टैक्स की गणना होगी और आपको सिर्फ मूल टैक्स जमा करना होगा।
नोएडा में कई ऐसे घर और दुकान मालिक हैं जो किसी न किसी कारण टैक्स नहीं दे पाए। कुछ को टैक्स रेट समझ नहीं आया तो कुछ को नोटिस ही नहीं मिला। अब ऐसे सभी लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। MCD ने बताया है कि योजना को सफल बनाने के लिए शहर भर में प्रचार किया जा रहा है। पोस्टर, बैनर और मोबाइल वैन के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है।
अगर आपने अब तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं। टैक्स का मूलधन देकर आप भविष्य में आने वाली कानूनी कार्रवाई से भी बच सकते हैं। योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक आवेदन नहीं करता है तो उसके ऊपर फिर से ब्याज और पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके बाद संपत्ति सील होने की कार्रवाई भी की जा सकती है।