Highlights
- जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद
- 48 वर्षीय महिला ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप
- फार्महाउस और बेंगलुरु घर में हुआ था अपराध
जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराते हुए बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है।
रेप का यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा इलाके का है। यहां रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली एक 48 वर्षीय महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि 2021 में उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया।
वीडियो बनाकर डराने का आरोप
महिला का आरोप है कि प्रज्वल रेवन्ना ने फार्महाउस और बेंगलुरु स्थित घर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। यही नहीं, उसने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में ब्लैकमेल भी किया। इस मामले में होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आए वीडियो फुटेज को भी सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया।
कोर्ट में टूटे प्रज्वल, मांगी कम सजा
सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े और कम सजा देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। राजनीति में जल्दी तरक्की करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी महिला का शोषण नहीं किया। सभी आरोप चुनाव से ठीक पहले लगाए गए और पीड़िता ने भी अपने पति या किसी परिजन को जानकारी नहीं दी थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद ही केस दर्ज हुआ।
Latest Posts
जज ने सख्त टिप्पणी की
विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने कहा कि मामले में जो सबूत सामने आए हैं, वे काफी गंभीर हैं। आरोपी पढ़ा-लिखा है और उसने अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने साफ किया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। मामला सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी राजनीतिक छवि को और बड़ा झटका लगा है।