सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने से संबंधित कोई भी निर्देश देने से मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पांच चरण हो चुके हैं और अभी दो चरण बाकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है।
याचिका हुई खारिज
जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चुनाव आयोग से लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर मतदान केंद्र के अनुसार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
एडीआर की याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि इससे भ्रम पैदा होगा। आयोग ने कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है।