सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक चुनाव प्रचार करने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई।
ईडी (Enforcement Directorate) आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों की मानें तो ईडी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बता सकती है। साथ है आप पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं रहेगी। वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं।
राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता
शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर विरोध किया था। ईडी ने कहा है कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है।
आदतन अपराधी नहीं
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं। चुनाव हो रहे हैं। यह असाधारण परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं।’’
हितो का टकराव नहीं चाहते
शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। पीठ ने कहा, ‘‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते।’’
दिल्ली शराब घोटाले में हुए थे गिरफ्तार
केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।
अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वह 27 दिसम्बर 2013 से 14फ़रवरी 2014 तक इस पद पर रहे।