बेंगलुरु में रामनवमी पर जमकर बवाल

रामनवमी के अवसर पर बेंगलुरु में जमकर बवाल हुआ है। “जय श्री राम” के नारे लगाने पर यहां तीन लोगों पर कथित तौर पर रॉड से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि यहां चिक्काबेट्टाहल्ली में हुई इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य – जिनमें से कम से कम एक नाबालिग है – को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगा करने समेत अन्य आरोपों में हिरासत में लिया गया है।

यह घटना अपराह्न 3.20 बजे विद्यारण्यपुरा के पास हुई जब डी पवन कुमार, बिनायका और राहुल, सभी 20 वर्ष के थे, अपनी कार में यात्रा कर रहे थे और “जय श्री राम” का नारा लगा रहे थे, तभी उन्हें मोटरसाइकिल पर दो लोगों ने रोका और कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनसे “जय श्री राम” के नारे न लगाने को कहा।

अल्ला हू अकबर बोलने को कहा

पुलिस के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब संजीवनी नगर के रहने वाले पवन कुमार, राहुल और बिनायक अपनी कार से एक सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन की जांच करने के लिए एमएस पाल्या की ओर जा रहे थे। उनके पास भगवा झंडा था और वे ”जय श्री राम” के नारे लगा रहे थे। बाइक पर सवार फरमान और समीर ने उन्हें रोका और फरमान ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि वे “जय श्री राम” के नारे क्यों लगा रहे थे और उन्हें केवल “अल्लाहु अकबर” कहना चाहिए।
पुलिस ने बताया है कि मारपीट करने वाले लोगों में नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगा करने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया है।

आईपीसी की धारा 295ए के तहत कार्रवाई

विद्यारण्यपुरा पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर इरादे से उच्चारण, शब्द, आदि), धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 147 (दंगा करने के लिए सज़ा), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), धारा 326 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना)। पुलिस ने कहा धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और धारा 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी है) के तहत केस दर्ज कर लिया गया हैं।